झारखंड हाई कोर्ट ने मोरहाबादी सेना जमीन मामले में 2009 का आदेश किया रद्द

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झारखंड हाई कोर्ट ने मोरहाबादी सेना जमीन मामले में 2009 का आदेश किया रद्द

रांची: झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ (जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एके राय) ने मोरहाबादी स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन से जुड़े 15 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में तथ्यों को लेकर गंभीर विवाद हैं, इसलिए इसका निपटारा रिट याचिका से नहीं बल्कि सिविल कोर्ट में होना चाहिए।

खंडपीठ ने 2009 में पारित एकलपीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सेना को 4.46 एकड़ जमीन मूल मालिक के उत्तराधिकारी को लौटाने का निर्देश दिया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता जयंत कर्नाड द्वारा प्रस्तुत जमीन से जुड़े दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। ईडी के अनुसार, राजस्व अभिलेख और म्यूटेशन रजिस्टर जाली हैं तथा फॉरेंसिक जांच में भी दस्तावेजों से छेड़छाड़ की पुष्टि हुई है।

यह जमीन 1946 से सेना के कब्जे में है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि जयंत कर्नाड ने 2019 में इस जमीन को 13 लोगों को बेच दिया, जबकि जमीन सेना के कब्जे में थी। मामले में पीएमएलए के तहत जांच जारी है।

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