पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 58 बैल जब्त, 9 गिरफ्तार

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🚨 पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 58 बैल जब्त, 9 गिरफ्तार

रांची: रांची पुलिस को पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सिल्ली थाना क्षेत्र से अवैध रूप से बंगाल ले जाए जा रहे 58 गौवंशीय पशु (बैल) जब्त किए गए हैं, और इस मामले में 9 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

📌 घटनाक्रम

वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची को 30 दिसंबर 2025 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि सिल्ली थाना क्षेत्र के बन्ता हजाम-श्यामनगर मार्ग से करीब 50-60 पशुओं (बैलों) को पशु तस्कर व्यापारी बंगाल की ओर ले जा रहे हैं।

सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के नियंत्रण में, पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली के नेतृत्व में सिल्ली थाना की एक छापेमारी दल का गठन किया गया।

🚓 छापेमारी और गिरफ्तारी

 * छापेमारी दल जब बन्ता हजाम-श्यामनगर जाने वाले कच्चे रास्ते से ग्राम हजाम टोला जयनगर के टुंगरी मैदान के पास पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति करीब 50-60 बैलों के झुंड को हांकते हुए श्यामनगर होते हुए बंगाल जाने वाले रास्ते की ओर ले जा रहे थे।

 * पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुल 58 बैलों को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जब्त कर लिया।

 * जब्त किए गए बैलों को तत्काल पंचायत प्रतिनिधि को जिम्मेनामा पर सौंप दिया गया।

 * घटनास्थल से नौ पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया।

👥 गिरफ्तार अभियुक्तों की सूची

गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान निम्नलिखित रूप से हुई है, और ये सभी रांची जिले के निवासी हैं:

 * मो० जमरुद्दीन अंसारी (50 वर्ष)

 * नेसार असांरी (45 वर्ष)

 * अशफाक खान उर्फ महताब असारी (19 वर्ष)

 * अरमान राय (21 वर्ष)

 * अमजद खान (19 वर्ष)

 * आशीष मुण्डा (19 वर्ष)

 * साजिद राय (19 वर्ष)

 * अफनान अंसारी (19 वर्ष)

 * उनजल उराँव (58 वर्ष)

💬 पूछताछ में खुलासा

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया कि वे पुलिस की सख्ती से बचने के लिए खेतों और जंगल के रास्तों का इस्तेमाल करते थे और इन पशुओं को बंगाल ले जाकर कसाइयों को ऊंचे दामों पर बेच देते थे।

📜 दर्ज मामले

इस संबंध में सिल्ली थाना में कांड संख्या 113/25, दिनांक-30/12/25 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-317(5)/325/3(5), पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(a) और झारखंड गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

👮‍♂️ छापेमारी दल के सदस्य

इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाले छापेमारी दल में निम्नलिखित पुलिसकर्मी शामिल थे:

 * पु०अ०नि० रवि कुमार वर्मा, सिल्ली थाना

 * स०अ०नि० विनोद कुमार चौधरी, सिल्ली थाना

 * हव० 816 संतोष राय, सिल्ली थाना

 * आ०-2179 महेश्वर महतो, सिल्ली थाना

 * आ०-/182 विकास कुमार, सिल्ली थाना

 * आ०-822/ मिथिलेश राय, सिल्ली थाना

 * आ०-/3616 धनंजय राय सिल्ली थाना



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