1630.67 किलो डोडा कांड: अदालत नौ जनवरी को सुनाएगी फैसला
रांची: 1630.67 किलोग्राम डोडा (पोस्त) की बड़ी खेप बरामदगी के मामले में अदालत नौ जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी। अपर न्यायायुक्त 18 की अदालत में शुक्रवार को इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद निर्णय की तारीख तय की गई। मामले में बिरसा मुंडा, फाजिल खान, मो. तसलीम, मो. अली और सानिका मुंडा ट्रायल का सामना कर रहे हैं। इनमें से चार आरोपी जमानत पर हैं, जबकि बिरसा मुंडा न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। अदालत ने जमानत पर चल रहे सभी चारों आरोपियों को नौ जनवरी को सशरीर अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि 25 मई 2021 को दशमफॉल थाना पुलिस ने एक ट्रक से 1630.67 किलो अवैध डोडा जब्त किया था। ट्रक से डोडा की अवैध ढुलाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में दशमफॉल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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