सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रांची नगर निगम का 'सख्त प्रहार': 140 KG प्लास्टिक ज़ब्त, ₹50,000 जुर्माना

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सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रांची नगर निगम का 'सख्त प्रहार': 140 KG प्लास्टिक ज़ब्त, ₹50,000 जुर्माना

अपर प्रशासक संजय कुमार ने बाज़ार टांड़ में किया औचक निरीक्षण; दी कड़ी चेतावनी, उल्लंघन करने पर प्रतिष्ठान होगा सील

रांची: रांची नगर निगम (RMC) ने शहर में पूर्ण स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक (SUP) के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। इसी क्रम में, अपर प्रशासक संजय कुमार के नेतृत्व में शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई की गई।

राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद, कुछ व्यापारियों द्वारा नियमों की अवहेलना की सूचना मिलने पर अपर प्रशासक तत्काल बाज़ार टांड़, अपर बाज़ार क्षेत्र पहुँचे।

मौके पर हुई कार्रवाई

भागवती प्लास्टिक नामक दुकान द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक की अवैध बिक्री की सूचना पर की गई औचक कार्रवाई में:

 * लगभग 140 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री ज़ब्त की गई।

 * संबंधित दुकानदार पर तत्काल ₹50,000 (पचास हज़ार रुपये) का भारी जुर्माना लगाया गया।

अपर प्रशासक की सख्त चेतावनी

अपर प्रशासक संजय कुमार ने व्यापारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा:

“पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी प्रकार की प्लास्टिक की बिक्री या उपयोग यदि आगे पाया गया, तो संबंधित दुकानदार का ट्रेड लाइसेंस निरस्त करते हुए प्रतिष्ठान को सील किया जाएगा। रांची शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण–अनुकूल बनाने के अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निगम द्वारा आवंटित दुकानों में SUP की बिक्री या उपयोग किया जाता है, तो दुकान का आवंटन तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

इस कार्रवाई के दौरान सहायक प्रशासक और एनफोर्समेंट टीम मौके पर उपस्थित रही। 


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