तारा शाहदेव मामले के मुख्य दोषी रकीबुल हसन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

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तारा शाहदेव मामले के मुख्य दोषी रकीबुल हसन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

रांची: झारखंड के बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मुख्य आरोपी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली। सोमवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।


जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रकीबुल हसन को जमानत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुख्तार अंसारी ने दलील दी कि उनका मुवक्किल पिछले लगभग आठ वर्षों से जेल में बंद है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।


सीबीआई की विशेष अदालत ने इससे पहले तारा शाहदेव उत्पीड़न मामले में रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को मुख्य दोषी मानते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई थी। इसी मामले में सह-दोषी मुख्तार अंसारी को 15 वर्ष तथा कौशल रानी को 10 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी।


हालांकि, मामले के अन्य दोनों दोषियों को झारखंड हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी रकीबुल हसन को फिलहाल अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उसे आगे भी जेल में ही रहना होगा।

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