हजारीबाग ट्रेजरी घोटाला: सिपाहियों की पत्नियों समेत तीन आरोपियों की जमानत खारिज
रांची/हजारीबाग: हजारीबाग ट्रेजरी से करीब 15 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में जेल में बंद सिपाहियों की पत्नियों समेत तीन आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने खुशबू सिंह, काजल कुमारी और धीरेंद्र कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
सीआईडी के अनुसार, काजल कुमारी मुख्य लेखपाल सिपाही शंभू कुमार सिंह की पत्नी और खुशबू सिंह सिपाही रजनीश कुमार सिंह की पत्नी हैं। जांच में सामने आया है कि फर्जी वेतन पर्चियों के जरिए ट्रेजरी से करीब 15 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी।
अब सीआईडी इस बात की जांच कर रही है कि घोटाले की रकम कहां निवेश की गई और किन संपत्तियों में इसका इस्तेमाल हुआ।


