रामनवमी-2024 त्योहार में विभिन्न आखाड़ों के द्वारा गाजे-बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाले जाने पर प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

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लोहरदगा :  लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा हो चुकी है। सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता को लेकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के पत्रांक-21/विधि, दिनांक 16.03.2024 निषेधाज्ञा धारा-144 द०प्र०स० लागू है। इसको लेकर रामनवमी त्योहार के लाईसेंसधारी एवं गैरलाईसेंसधारी अखाड़ो एवं जुलूस दल को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है कि सम्पूर्ण लोहरदगा अनुमण्डल परिक्षेत्र में किसी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा,जो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों पर भी प्रभावी होगा। सभी संबंधित थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करते हुए अपने-अपने अधीनस्थ थाना में जमा करेंगे। परन्तु यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी/पुलिस पदाधिकारी एवं कर्तव्य पर तैनात पुलिस बल, नेपालियों एवं सिखों द्वारा पारंपारिक तरीके से धारण की जाने वाली क्रमशः खुखरी तथा कृपाण पर लागू नहीं होगा एवं रामनवमी त्योहार में पारम्परिक अस्त्र-शस्त्र की अनुमति होगी। सम्पूर्ण जिले में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंध किया जाता है। जुलूस के दौरान मध्यम ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेंगे। उपर्युक्त शर्त मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा एवं अन्य पूजा स्थल को निर्वाचन प्रचार से प्रतिबंधित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति/संगठन / ग्रुप के द्वारा फेक न्यूज अथवा, अन्य प्रकार का भ्रमक न्यूज/मैसेज/फोटो इत्यादि का प्रचार-प्रसार न तो सोशल मीडिया, (Wastsapp/SMS/ Facebook/Twitter etc.) करेंगे और न ही किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से प्रसारित करेंगे। किसी भी राजनैतिक दल का वाहन पर फ्लैग / स्टीकर का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा, यदि उक्त वाहन चुनाव कार्य हेतु वैधानिक दृष्टिकोण से वैद्य न हो।मोटरयान अधिनियम के अधीन प्रावधान के तहत् किसी निजी वाहन में लगाया गया फ्लैग/स्टीकर, जो किसी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन करता हो, भा०द०वि० की धारा 171 (H) से अच्छादित होगा। रामनवमी जुलूस के दौरान ऐसा स्लोगन एवं गाना /ऐसा कोई नारा नहीं लगायेंगे जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। रामनवमी जुलूस के दौरान किसी भी उम्मीदवार अथवा राजनीतिक पार्टी के पूजा के किसी स्थान जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिये नहीं किया जायेगा।रामनवमी जुलूस के दौरान व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं किया जाना है, जिनका संबंध सत्यता से स्थापित न हुई हों। रामनवमी जुलूस के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना है। चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों न हो। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्रवाई का कतई समर्थन नहीं किया जायेगा।  रामनवमी जुलूस के दौरान सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति ली जायेगी तथा स्थानीय पुलिस थाने को ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जायेगी, ताकि शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा यातायात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल आवश्यक प्रबंध कर सके। रामनवमी जुलूस के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकत्ताओं तथा समर्थकों को रोकना होगा। रामनवमी जुलूस के दौरान आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जायेगा जिसमें प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में एक दिन पहले सूचना दी जायेगी। किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए आयोजकगण की जिम्मेदारी होगी एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के  मामले में यथोचित कार्रवाई संबंधित पुलिस थाना के द्वारा त्वरित गति से किया जायेगा। रामनवमी जुलूस के लिए दिये गये निर्धारित समयावधि के अन्दर जुलूस प्रारंभ एवं समापन करेंगे।

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